नई दिल्ली: अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे या इसके आस पास घर लेने की सोच रहे है तो सोचिए मत घर ले लीजिए क्यूंकि अब प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत एक घर खरीदने के लिए लगभग 2.5 लाख का लाभ उठा सकते हैं | अभी तक इस जगह को ब्याज सब्सिडी के लिए अर्हता नहीं प्राप्त थी क्योंकि उन्हें पीएमएए के दिशा निर्देशों के अंतर्गत योग्य शहरों नहीं माना गया था |
मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत एक घर खरीदार पीएमए के तहत ब्याज सब्सिडी को नोएडा या ग्रेटर नोएडा जैसे विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में किसी घर की खरीद के लिए नहीं ले सकता है |
इस साल 1 जनवरी को शुरू की गई योजना के तहत केंद्र सरकार 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगो को 9 लाख रुपये तक के ऋण पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी देगी और 18 लाख रुपये तक की आय वालों को 12 लाख रुपये के ऋण पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी दी जायेंगी |
साथ ही इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के घर खरीदारों के लिए 6 लाख रुपये तक के ऋण पर 6.5% की ब्याज छूट और वर्ष में 6 लाख रुपये से कम कमाई वाले कम आय वाले समूह को भी ब्याज छूट का प्रावधान है |
उदाहरण के लिए, यदि खरीदार ने 8.35% की ब्याज दर पर 20 साल से 30 साल के ऋण चुकाने का विकल्प लिया है तो सब्सिडी के तहत वह 25,600 रूपये के बजाए ईएमआई के रूप में 23,600 रूपये का भुगतान करेगा |