नई दिल्ली : राजधानी वासियों कि लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी दिल्ली में घर बनाने के लिए अब लोगों को पर्यावरण और वन विभाग से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। मंगलवार को पत्रकारों से बात – चीत के दौरान उक्त जानकारी देते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायुडू ने बताया कि पिछले साल भर के प्रयास के बाद यह कामयाबी हांसिल हुई है और इससे दिल्ली में भवन निर्माण की दिशा में तीव्रता आएगी। साथ ही नायुडू ने बताया की वो पिछले कई महीनों से 8 अलग – अलग विभागों के साथ बैठकें कर इस जटिल प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने की लगातार कोशिस कर रहे थे लेकिन सफलता सिर्फ दिल्ली को मिली है।
केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर यह व्यवस्था दी है। इस नियम के अनुसार दिल्ली में डेढ़ लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले घरों को बनाने के लिए लोगों को उक्त विभागों से मंजूरी लेने की कवायद नहीं करनी पड़ेगी। इसका अधिकार अब शहरी निकाय दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेसन और तीनों नगर निगमों को सौंप दिया गया है।
मुंबई में मंजूरी की अवधि 29 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दी गयी है जबकि दिल्ली में यह पहले ही सरल बना दिया गया है। साथ ही नायुडू ने यह भी जानकारी दी कि देश के अन्य ऐसे 51 शहरों में जहाँ की आबादी 10 लाख या इससे ज्यादा है वहां पर यह व्यवस्था सितम्बर माह से लागू कर दी जाएगी। इससे उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा और मंज़ूरी भी निर्धारित समय में हांसिल कर पायेगा।